छत्तीसगढ़

JANJGIR CHAMPA NEWS : प्रेशर हॉर्न, मोडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट और नो एंट्री में भारी वाहन चलाने वालों पर यातायात पुलिस की कार्रवाई

जांजगीर-चांपा / बुलेट बाइक में प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर दशहत फैलाने वाले बाइक सवारों और नो एंट्री में भारी वाहन चलाने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कारवाई की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात उदयन बेहार ने जानकारी देते हुए बताया कि एसपी विजय कुमार पाण्डेय के निर्देश पर जिले में पटाखों की आवाज निकालने वाले बाइक सवारों पर पुलिस लगातार कार्रवाई की जा रही है।

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पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, यातायात नियमों का उलंघन करने वाले के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है।

इसी कड़ी में यातायात पुलिस जांजगीर द्वारा विशेष अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई, जिसमें बुलेट वाहन में प्रेशर हार्न एवं मोडिफाई साइलेंसर लगाकर चलायें जाने पर वाहन चालकों पर, मोटर सायकल में तीन सवारी, तेज गति में वाहन चलाने पर, बिना हेलमेट मोटर सायकल चलाने पर, बिना सीट बेल्ट के चारपहिया वाहन चलाने, नो एंट्री में भारी वाहन चलाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर विभिन्न धाराओं के तहत वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया।

मोडिफाईड साइलेंसर/प्रेशर हार्न लगाकर वाहन चलाने वाले 8 वाहन चालकों पर MV ACT के तहत कार्यवाही करते हुए प्रेशर हॉर्न/मोडिफाई साइलेंसर को निकलवाया गया। इसी तरह थाना पामगढ़ क्षेत्र के सहसा मोड में 02 ट्रक चालको के द्वारा नो एंट्री में वाहन चलाते पाए जाने पर 2500-2500/₹ एवं परमिट शर्तों का उलंघन करने वाले एक ट्रक चालक पर 5000/₹ का MV एक्ट के तहत कठोर कार्यवाही की गई। इसके अलावा मोटर सायकल में तीन सवारी, तेज गति में वाहन चलाना, बिना हेलमेट मोटर सायकल चलाना, बिना सीट बेल्ट के चारपहिया वाहन चलाना एवं यातायात नियमों का उलंघन करते पाए जाने पर 78 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया

यातायात पुलिस जांजगीर की अपील

1. शराब के नशे में वाहन न चालांए
2. तेज गति से वाहन न चलाएं
3. हेलमेट पहन कर मोटर सायकल चलाए
4. मोटर सायकल में ट्रिपल सवारी न करे
5. माल वाहक वाहन, ट्रैक्टर, पिकअप या अन्य माल वाहक वाहन में सवारी न बैठाए
7. रात्रि यात्रा में विशेष सतर्कता बरते
8. नींद या नशे की स्थिति में वाहन चलाने पर सख्त प्रतिबंध
10. यातायात नियमों का कड़ाई से पालन
11. नाबलिकों को वाहन नहीं चलाने देवे।

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