कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल, जानें क्या है पूरा मामला

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जांजगीर-चांपा। जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को धोखाधड़ी और गबन के गंभीर मामले में कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर जिला जेल जांजगीर दाखिल कर दिया गया है। न्यायालय ने विधायक को 22 जनवरी 2026 तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस ने शुक्रवार को विधायक बालेश्वर साहू को धोखाधड़ी व गबन के मामले में 2 संदूक चालान के साथ जिला न्यायालय में पेश किया था। मामला थाना चाम्पा क्षेत्र से जुड़ा है।
क्या है पूरा मामला
प्रार्थी रामकुमार शर्मा, पिता धीरेंद्र प्रसाद शर्मा, उम्र 46 वर्ष, निवासी परसापाली, थाना सारागांव द्वारा दी गई शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कराई गई। जांच में यह पाया गया कि विधायक बालेश्वर साहू एवं गौतम राठौर ने प्रार्थी के साथ 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी की।
जांच के आधार पर थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 450/2025 के तहत धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 भादवि में मामला दर्ज किया गया था। अपराध दिनांक 03 अक्टूबर 2025 को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
कोर्ट में क्या हुआ
विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के बाद आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने 09 जनवरी 2026 को न्यायालय में अभियोग पत्र (चार्जशीट) प्रस्तुत किया। CJM न्यायालय द्वारा चालान स्वीकार किए जाने के बाद जेल वारंट जारी किया गया।
इसके बाद विधायक बालेश्वर साहू की ओर से रेगुलर जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।
जमानत निरस्त होने के बाद पुलिस ने विधायक को जिला जेल जांजगीर भेज दिया।
राजनीतिक गलियारों में हलचल
कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है।





