छत्तीसगढ़

बकाया बिजली बिलों में भारी छूट: CSPDCL ने लागू की समाधान योजना 2026

जांजगीर-चांपा, 12 मार्च 2026: छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना 2026″ लागू कर दी है। इस योजना के तहत पुराने बकाया बिजली बिलों पर विशेष छूट और अधिभार में राहत दी जा रही है।

योजना के लाभ

1. निष्क्रिय उपभोक्ता (31 मार्च 2023 से पूर्व कटे कनेक्शन):

  • बी.पी.एल.: मूल राशि में 75%, अधिभार में 100% छूट
  • घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता: मूल राशि में 50%, अधिभार में 100% छूट

2. सक्रिय बी.पी.एल. उपभोक्ता

  • 5 वर्ष से अधिक पुराने बिल: मूल राशि में 75%, अधिभार में 100% छूट
  • 1 से 5 वर्ष पुराने बिल: मूल राशि में 50%, अधिभार में 100% छूट

3. सक्रिय घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता

  • एकमुश्त भुगतान: मूल राशि में 10%, अधिभार में 100% छूट
  • तीन किश्तों में भुगतान: मूल राशि में 5%, अधिभार में 100% छूट
  • छह किश्तों में भुगतान: अधिभार में 100% छूट

नियम एवं शर्तें

  • योजना का अंतिम लाभकारी दिन: 30 जून 2026
  • सक्रिय घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य, पंजीकरण हेतु कुल बकाया राशि का 10% भुगतान आवश्यक
  • किश्तों में भुगतान पर आगामी महीनों का कोई नया अधिभार नहीं लगेगा

अपील

CSPDCL ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर अपने बकाया बिजली बिल का बोझ कम करें। विस्तृत जानकारी और पंजीकरण के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली कार्यालय या क्षेत्र के मीटर वाचक से संपर्क कर सकते हैं।

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