छत्तीसगढ़

JANJGIR CHAMPA: बिना अनुमति प्रार्थना सभा करने पर पुलिस की कार्रवाई, 4 पुरुष और 2 महिलाएं गिरफ्तार

शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के खरौद तिवारीपारा का मामला, BNSS की धाराओं में कार्रवाई कर तहसील न्यायालय में किया पेश

जांजगीर-चांपा। जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र में बिना अनुमति प्रार्थना सभा आयोजित करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 पुरुषों समेत 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए तहसील न्यायालय में पेश किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम खरौद तिवारीपारा में रमाशंकर साहू अपने निवास पर कुछ लोगों को एकत्र कर बिना अनुमति प्रार्थना सभा आयोजित कर रहा था। इसकी जानकारी मोहल्ले के लोगों को मिलने पर उन्होंने इसका विरोध किया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ महिला और पुरुषों द्वारा मोहल्ले के लोगों से विवाद और हंगामा किया जाने लगा।

सूचना मिलते ही शिवरीनारायण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस और गवाहों की मौजूदगी में संबंधित लोगों को कई बार समझाइश दी गई, लेकिन वे उत्तेजित होकर जोर-जोर से चिल्लाने लगे, जिससे गांव में भय और अशांति का माहौल बन गया।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संभावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए तत्काल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया।

पुलिस ने येनिवेश साहू (21 वर्ष), किशन यादव (23 वर्ष), रमाशंकर साहू (47 वर्ष), मोतीलाल रात्रे (35 वर्ष) निवासी सेमरिया थाना बिर्रा सहित दो महिलाओं के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170, 126 और 135(3) के तहत मामला दर्ज किया है।

सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण तैयार कर संबंधित तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

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