छत्तीसगढ़

सक्ती में अवैध क्लीनिकों पर बड़ी कार्रवाई: स्वास्थ्य विभाग ने दो क्लीनिक किए सील

बिना डिग्री और पंजीयन के चल रहे थे क्लीनिक, कलेक्टर के निर्देश पर सख्ती

सक्ती, 17 मार्च 2026। जिले में अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए दो क्लीनिकों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देश पर की गई।

IMG 20260317 WA0411 Console Crptech

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पूजा अग्रवाल के मार्गदर्शन और नोडल अधिकारी डॉ. सुदर्शन भारद्वाज के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान स्टेशन रोड, सक्ती स्थित एक मकान में बिना वैध डिग्री और पंजीयन के मरीजों का इलाज किया जा रहा था।

इसी तरह ग्राम टेमर क्षेत्र में भी एक अन्य क्लीनिक में बिना आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और रजिस्ट्रेशन के चिकित्सा कार्य किए जाने की पुष्टि हुई। टीम द्वारा जांच के दौरान संबंधित संचालकों से कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल प्रभाव से दोनों क्लीनिकों को बंद कर सील कर दिया। साथ ही संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी है।

सीएमएचओ डॉ. पूजा अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध डिग्री, पंजीयन और अनुमति के चिकित्सा कार्य करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में नर्सिंग होम एक्ट सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जिले में इस तरह के अवैध क्लीनिकों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में भी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

जनता से अपील
जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि इलाज के लिए केवल पंजीकृत और योग्य डॉक्टरों से ही संपर्क करें। यदि कहीं अवैध क्लीनिक संचालित होने की जानकारी मिले, तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें।

Related Articles

Back to top button