छत्तीसगढ़

सक्ती में नकली खाद पर सख्ती: 3 उर्वरक दुकानों के लाइसेंस निलंबित, 17 को नोटिस

कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देश पर छापेमारी तेज, कालाबाजारी और ओवररेटिंग पर प्रशासन का बड़ा एक्शन

सक्ती, 21 अप्रैल 2026। जिले में नकली खाद, कालाबाजारी और अनियमितताओं पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 उर्वरक विक्रय केंद्रों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देशन और कृषि विभाग की टीम द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई।

खरीफ सीजन से पहले किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन लगातार छापेमारी कर रहा है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि अधिक कीमत पर बिक्री, जमाखोरी और घटिया सामग्री बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

कहां हुई कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर तीन फर्मों पर कड़ी कार्रवाई की गई—

  • जैजैपुर ब्लॉक के ग्राम भातमहुल स्थित मेसर्स सक्ती आधुनिक FPO
  • सक्ती ब्लॉक के ग्राम लवसरा स्थित मेसर्स धनलक्ष्मी कृषि केंद्र
  • डभरा ब्लॉक के ग्राम साराडीह स्थित मेसर्स कोमल प्रसाद जायसवाल

इन सभी के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं।

क्या मिली गड़बड़ियां

जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं—

  • स्टॉक का प्रदर्शन नहीं करना
  • बिना कैश/क्रेडिट मेमो के बिक्री
  • बिना वैध प्राधिकरण के व्यापार
  • नियमों के विपरीत उर्वरक वितरण

ये सभी उल्लंघन उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत पाए गए।

जिले में अब तक की कार्रवाई

  • कुल 48 उर्वरक केंद्रों का निरीक्षण
  • 3 केंद्रों के लाइसेंस निलंबित
  • 17 दुकानों को कारण बताओ नोटिस
  • बिना POS मशीन बिक्री करने वालों को चेतावनी

किसानों के हित में सख्ती

उप संचालक कृषि ने स्पष्ट किया कि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। यदि कोई विक्रेता नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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