JANJGIR CHAMPA: ओनरेक्स कफ सिरप तस्करी मामले में 3 दोषियों को 14-14 साल की सजा, 1.50 लाख रुपए जुर्माना
सारागांव पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना रंग लाई, एनडीपीएस एक्ट के मामले में न्यायालय ने सुनाया कड़ा फैसला

जांजगीर-चांपा के सारागांव थाना क्षेत्र में ओनरेक्स कफ सिरप तस्करी मामले में न्यायालय ने 3 आरोपियों को 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास और 1.50 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
जांजगीर-चांपा। अवैध कोडिन युक्त ओनरेक्स कफ सिरप की तस्करी करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास और 1.50-1.50 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला सारागांव पुलिस द्वारा की गई प्रभावी कार्रवाई और मजबूत विवेचना का परिणाम माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, 2 सितंबर 2024 को सारागांव पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ युवक मोटरसाइकिल से अवैध कोडिन युक्त ओनरेक्स कफ सिरप लेकर ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना के आधार पर तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक सावन कुमार सारथी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सारागांव हाईवे पर घेराबंदी कर कार्रवाई की।
पुलिस ने मौके से भीमेश्वर उर्फ भोलू यादव, सुशील यादव तथा रितेशपुरी गोस्वामी उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 42 नग कोडिन युक्त ओनरेक्स कफ सिरप, एक हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया था।
मामले में थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 176/2024 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में मजबूत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1.50-1.50 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने कहा कि नशे के कारोबार के खिलाफ जांजगीर-चांपा पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। यह फैसला अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों को कानून के अनुसार कठोर दंड दिलाया जाएगा।





