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Sakti Murder Case: 13 वर्षीय बालक की हत्या का 40 घंटे में खुलासा, पुरानी रंजिश में गला घोंटकर खेत में दफनाया शव

सक्ती जिले में 13 वर्षीय बालक की हत्या के मामले का पुलिस ने 40 घंटे में खुलासा किया। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने गला घोंटकर हत्या की और शव को खेत में दफना दिया। आरोपी गिरफ्तार।

सक्ती / छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में 13 वर्षीय बालक की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने महज 40 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने बालक को पैसों का लालच देकर घर से बुलाया, उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और सबूत छिपाने के उद्देश्य से शव को खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया।

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क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, परसदाखुर्द निवासी सौखी कुमार केंवट ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका 13 वर्षीय बेटा कपिल कुमार केंवट 8 जुलाई 2026 की रात गांव के हेमंत कुमार केंवट के साथ घर से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई।

मनोवैज्ञानिक पूछताछ में आरोपी ने कबूला जुर्म

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देश पर विशेष जांच टीम गठित की गई। जांच के दौरान संदेही हेमंत कुमार केंवट (22) को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। शुरुआत में आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली।

पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कुछ महीने पहले उसका दूसरे गांव के युवकों से विवाद हुआ था। उसे संदेह था कि इस विवाद की जानकारी कपिल ने उन युवकों को दी थी। इसी शक और पुरानी रंजिश के कारण उसने बदला लेने की योजना बनाई।

आरोपी ने 8 जुलाई की रात कपिल को चोरी का लोहा बेचकर पैसे कमाने का झांसा देकर अपने साथ बोर घर ले गया, जहां गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

शव खेत में दफनाया, सबूत मिटाने की कोशिश

हत्या के बाद आरोपी ने मृतक के कपड़े अलग स्थान पर फेंक दिए और रापा की मदद से खेत में गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। आरोपी की निशानदेही पर कार्यपालिक दंडाधिकारी, चिकित्सकीय टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में शव बरामद किया गया।

हत्या में प्रयुक्त सामान भी बरामद

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त रापा और घटना के समय पहने गए कपड़े भी जब्त किए हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 103(1) और 238 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

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