छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा में घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर कार्रवाई, कई होटलों में छापेमारी, सिलेंडर जब्त

खाद्य विभाग की टीम ने चांपा और जांजगीर में की जांच, होटल और भोजनालयों से घरेलू गैस सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर जब्त

जांजगीर-चांपा, 12 मार्च 2026। जिले में घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने चांपा और जांजगीर के कई होटल और भोजनालयों में छापेमारी कर घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग के मामले पकड़े।

जिला खाद्य अधिकारी कौशल साहू ने बताया कि जांच के दौरान चांपा स्थित करणी भोजनालय, पंजाब हवेली रेस्टोरेंट, जलाराम भोजनालय और होटल सुमित इन की जांच की गई, जहां व्यावसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग पाया गया।

इसी दौरान चांपा के स्टेशन रोड स्थित होटल श्री गणेश में घरेलू गैस सिलेंडर से ग्राहकों के लिए भोजन तैयार किया जाना पाया गया। इस पर होटल के प्रोपराइटर राजेश तिवारी के कब्जे से 2 घरेलू गैस सिलेंडर, 1 प्रेशर रेगुलेटर, 1 गैस पाइप और 1 गैस चूल्हा जब्त किया गया।

वहीं रेलवे स्टेशन चांपा स्थित होटल सोना में भी घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कर नाश्ता बनाया जा रहा था। इस मामले में होटल की प्रोपराइटर प्रेमलता यादव के कब्जे से 2 गैस सिलेंडर, 1 प्रेशर रेगुलेटर, 1 गैस पाइप और 1 गैस चूल्हा जब्त किया गया।

इसी तरह जांजगीर स्थित पराठा हाउस में जांच के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर 2 गैस सिलेंडर, 2 गैस चूल्हे, 2 प्रेशर रेगुलेटर और 2 गैस पाइप जब्त किए गए।

खाद्य विभाग ने सभी प्रतिष्ठानों के खिलाफ द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की है।

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