बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन की त्वरित कार्रवाई, नाबालिग बालिका का विवाह रोका गया

जांजगीर-चांपा के चुरतेला में बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका का विवाह रोक दिया। परिजनों को समझाइश देकर कानूनी कार्रवाई से बचाया गया।
जांजगीर-चांपा, 19 जून 2026। जिले में बाल विवाह रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन ने एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में ग्राम पंचायत चुरतेला, विकासखंड पामगढ़ में बाल विवाह की सूचना पर जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
जांच के दौरान जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में टीम ने दस्तावेजों की जांच की। जांच में पाया गया कि बालिका की उम्र 14 वर्ष 9 दिन तथा बालक की उम्र 18 वर्ष 1 माह 12 दिन है, जो विवाह हेतु निर्धारित वैधानिक आयु से कम है। इस पर टीम ने परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से समझाइश दी।
समझाइश के बाद परिजनों की सहमति से प्रस्तावित विवाह को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। साथ ही भविष्य में निर्धारित कानूनी आयु पूर्ण होने से पहले विवाह न करने के संबंध में लिखित घोषणा पत्र एवं राजीनामा पत्र गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित कराया गया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी भी स्थिति में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।





