छत्तीसगढ़

भारतमाला मुआवजा घोटाला: फरार तत्कालीन SDM निर्भय साहू गिरफ्तार

ACB-EOW की बड़ी कार्रवाई, जमीन अधिग्रहण में करोड़ों के फर्जी मुआवजे का खुलासा

रायपुर, 17 मार्च 2026। भारतमाला परियोजना के तहत हुए बहुचर्चित मुआवजा घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी-ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन SDM निर्भय कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी तलाश लगातार की जा रही थी।

जांच एजेंसी के अनुसार, निर्भय कुमार साहू पर आरोप है कि उन्होंने अभनपुर में भूमि अधिग्रहण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन प्राधिकारी रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों और जमीन कारोबारियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से मुआवजा घोटाले को अंजाम दिया, जिससे शासन को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।

बताया जा रहा है कि आरोपी ने तहसील अभनपुर के ग्राम नायकबांधा, उगेतरा, उरला, भेलवाडीह और टोकरो में जमीनों को बैक डेट में अलग-अलग हिस्सों में विभाजित कर वास्तविक मुआवजे से कई गुना अधिक राशि वितरित की। इतना ही नहीं, पहले से अधिग्रहित नायकबांधा जलाशय की भूमि को दोबारा अधिग्रहित दिखाकर मुआवजा जारी किया गया।

इस मामले में मार्च 2025 में निर्भय कुमार साहू को जगदलपुर नगर निगम आयुक्त पद से निलंबित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार था। उसने उच्चतम न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।

प्रकरण में एसीबी-ईओडब्ल्यू द्वारा अपराध क्रमांक 30/2025 के तहत IPC की धाराएं 409, 467, 468, 471, 420, 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं 7सी व 12 के तहत मामला दर्ज है। आरोपी और अन्य फरार लोकसेवकों के खिलाफ विशेष न्यायालय से स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था।

गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने विशेष न्यायालय से 17 मार्च से 30 मार्च तक 13 दिनों की पुलिस रिमांड हासिल की है। इस दौरान घोटाले से जुड़े अन्य आरोपियों और वित्तीय लेन-देन की गहन जांच की जाएगी।

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