छत्तीसगढ़

CHHATTISGARH : अरपा-भैंसाझार मुआवजा घोटाले में RTO सस्पेंड

रायपुर/ सामान्य प्रशासन विभाग ने राजस्व अधिकारी आनन्दरूप तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। निलंबन आदेश लिखा है, आनन्दरूप तिवारी (रा.प्र.से., आर. आर. – 16, वरिष्ठ श्रेणी) तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा, जिला बिलासपुर वर्तमान में वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अरपा-भैंसाझार – चकरभाठा वितरक नहर निर्माण के लिए की गई भू-अर्जन की कार्यवाही में अनियमितता के कारण शासन को आर्थिक क्षति हुई है।

तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा, जिला बिलासपुर/वर्तमान वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 में निहित प्रावधानों के अनुरूप न होकर कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है। अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 ( 1 ) (क) के अंतर्गत आनन्दरूप तिवारी (रा.प्र.से.), तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा, जिला बिलासपुर / वर्तमान वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

निलंबन अवधि में आनन्दरूप तिवारी का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर निर्धारित किया जाता है। आनन्दरूप तिवारी को निलंबन की अवधि में मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

 

Related Articles

Back to top button