छत्तीसगढ़

CHHATTISGARH: स्पा वसूली मामले में ASP राजेंद्र जायसवाल निलंबित

स्पा संचालक को धमकी का स्टिंग वीडियो वायरल

रायपुर / बिलासपुर के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) राजेंद्र जायसवाल को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। स्पा संचालक को धमकी देने और अवैध वसूली से जुड़े स्टिंग वीडियो के वायरल होने के बाद शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की है।

खबर विस्तार

स्पा चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली और मासिक धनराशि न देने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का एक स्टिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ASP राजेंद्र जायसवाल विवादों में घिर गए थे। वीडियो सामने आने के बाद स्पा संचालक ने बिलासपुर रेंज आईजी से शिकायत की थी।

शिकायत के अनुसार, संचालक को दफ्तर बुलाकर लेन-देन को लेकर धमकाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर संभाग आईजी ने बिलासपुर एसएसपी को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे।

इसी बीच डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान तत्काल ASP को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। इसके बाद देर शाम राज्य शासन ने निलंबन आदेश जारी कर दिया।

राज्य शासन के अनुसार प्रथम दृष्टया यह मामला छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विरुद्ध पाया गया है। इसलिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत ASP राजेंद्र जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा

राजेंद्र जायसवाल वर्तमान में गौरेला–पेंड्रा–मरवाही जिले में एडिशनल एसपी के पद पर पदस्थ थे।

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