CHHATTISGARH NEWS : उपभोक्ता आयोग ने दिलाई न्याय — बीमा कंपनी को 1.21 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश

आयोग ने 45 दिनों में भुगतान करने के निर्देश दिए
बलौदाबाजार / दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बीमा राशि का भुगतान नहीं करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बलौदाबाजार ने बीमा कंपनी को 1,21,925 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि 45 दिनों के भीतर आवेदक को देने का आदेश पारित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलाईगढ़ निवासी सहदेव प्रसाद साहू ने अपनी वाहन का बीमा एक निजी बीमा कंपनी से कराया था। दुर्घटना के बाद उन्होंने कंपनी को सूचना दी और मरम्मत के पश्चात आवश्यक दस्तावेज जमा किए। इसके बावजूद बीमा कंपनी द्वारा दावे का निराकरण नहीं किया गया।
आवेदक ने इस पर जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत प्रस्तुत की। मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल तथा सदस्य हरजीत सिंह चांवला एवं शारदा सोनी की उपस्थिति में हुई।
दस्तावेजों के परीक्षण के बाद आयोग ने पाया कि सर्वेयर एवं लॉस एसेसर द्वारा निर्धारित क्षति को कंपनी ने चुनौती नहीं दी, और नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक कार्रवाई भी नहीं की गई।
आयोग ने आदेश दिया कि बीमा कंपनी आवेदक को 1,21,925 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि 45 दिनों के भीतर प्रदाय करे।