
हाईकोर्ट से नौकरी वापस, रायपुर कोर्ट से जेल — जानिए पूरा मामला
रायपुर / छत्तीसगढ़ के खाद्य विभाग में तैनात फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौड़ को हाईकोर्ट से नौकरी में बहाली का आदेश मिलने के सिर्फ दो दिन बाद रायपुर की अदालत ने अनाचार, अपहरण और मारपीट के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
हाईकोर्ट का आदेश (3 नवंबर 2025):
प्रहलाद राठौड़ को 2018 में भूतपूर्व सैनिक कोटे से नियुक्त किया गया था। 2024 में बर्खास्तगी के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। डबल बेंच ने पाया कि पुराने मामले 2002 के हैं और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उन्हें छूट मिली थी। कोर्ट ने बहाली का आदेश दिया।
रायपुर कोर्ट का फैसला (5 नवंबर 2025):
इसी बीच रायपुर की विशेष अदालत ने उन्हें एक महिला जनप्रतिनिधि से अनाचार, ब्लैकमेलिंग और मारपीट के आरोपों में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सजा सुनाए जाने के बाद राठौड़ को रायपुर जेल भेज दिया गया है।





