छत्तीसगढ़

CHHATTISGARH NEWS : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चैतन्य को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, हाईकोर्ट जाने की दी सलाह

रायपुर / छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने सोमवार को दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई से साफ इनकार करते हुए उन्हें अंतरिम राहत के लिए हाईकोर्ट (Highcourt) का रुख करने को कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश भी दिया है कि वह दोनों की अर्जियों पर जल्द सुनवाई करे।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

पीठ ‌ने याचिका अस्वीकार करते कहा, “हमें तथ्यों की सुनवाई क्यों करनी चाहिए? उच्च न्यायालय और विशेष अदालतें किस लिए हैं? ये असामान्यताएं (सीधे शीर्ष न्यायालय आने का) तभी सामने आती हैं जब कोई धनी व्यक्ति होता है। अगर ऐसा होगा तो आम नागरिक और आम अधिवक्ता के लिए इस अदालत में कोई जगह नहीं बचेगी

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी याचिका में इस मामले में पड़ताल करने के प्रवर्तन निर्देशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अधिकारों को चुनौती देते हुए अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि इससे संबंधित धन शोधन के मामले में चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन 18 जुलाई को ED ने गिरफ्तार किया था। चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड खत्म होने पर आज कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें फिर से 14 दिन की न्यायायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। अब चैतन्य बघेल को 18 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इस हाई-प्रोफाइल मामले में एक अहम मोड़ है, जिसमें अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कानूनी राहतों के लिए हाई कोर्ट का मंच ही उचित है।

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