छत्तीसगढ़

CHHATTISGARH NEWS : दो कर्मचारी बर्खास्त, उप निरीक्षक निलंबित, श्रम अधिकारी को नोटिस

गुमास्ता लाइसेंस पंजीयन के लिए रिश्वत लेने के मामला

कोंडागांव / छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में श्रम विभाग के अंतर्गत गुमास्ता लाइसेंस पंजीयन के लिए रिश्वत लेने के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही करते हुए दो संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि एक श्रम उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, जिला श्रम अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है।

जानकारी के अनुसार, श्रम विभाग के संविदा कर्मचारी सिंधु नाथ मंडल और उमा शंकर साहू के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी कि वे गुमास्ता लाइसेंस पंजीयन के लिए आवेदकों से 5 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए।

कोण्डागांव के अपर कलेक्टर चित्रकांत चाली ठाकुर ने बताया कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से दोनों संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा, श्रम उप निरीक्षक निर्मल कुमार सोरी को निलंबित कर उनकी निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय तहसील कार्यालय बड़े राजपुर में पदस्थ किया गया है। वहीं, इस पूरे मामले में लापरवाही के लिए जिला श्रम अधिकारी आजाद सिंह पात्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनसे जवाब मांगा गया है कि क्यों न उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

अपर कलेक्टर ठाकुर ने बताया कि कोण्डागांव प्रशासन भ्रष्टाचार के मामलों में ‘शून्य सहिष्णुता’ की नीति अपनाए हुए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि यदि वे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या अनियमितता को देखते हैं, तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दें।

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