
दुर्ग / छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नवआरक्षक सुरेंद्र साहू की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूदखोर हरीश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि कर्ज चुकाने के बाद भी वह लगातार धमकाकर और दबाव बनाकर नवआरक्षक को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। यह मामला पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का है।
दरअसल, 6 अगस्त को 35 वर्षीय सुरेंद्र साहू अपनी पत्नी को मायके छोड़कर आया था. जिसके बाद आरक्षक ने न्यू पुलिस लाइन स्थित अपने सरकारी आवास में फांसी लगाकर जान दे दी थी। जांच में सामने आया कि उसने भिलाई के रहने वाले किराना दुकानदार हरीश मिश्रा से 10 लाख रुपए का कर्ज लिया था, जिसे वह पूरी तरह चुका चुका था। इसके बावजूद हरीश मिश्रा मनमानी ब्याज वसूलने के लिए लगातार कॉल कर उसे धमकाता रहा। घटना वाले दिन भी आरोपी ने कई बार कॉल कर दबाव बनाया था।
पुलिस ने नवआरक्षक के परिजनों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 108 बीएनएस और छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जांच में आरोपी के पास से कर्ज लेन-देन की डायरी जब्त हुई है, जिसमें अवैध वसूली के सबूत दर्ज हैं।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, हरीश मिश्रा पहले भी ब्याज पर कर्ज देकर अवैध वसूली के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। उसके खिलाफ 1998 और 2007 में मारपीट के केस दर्ज हैं। इसके अलावा, सड़क हादसों में उसकी लापरवाही से दो लोगों की मौत हो चुकी है और दुर्ग, भिलाई तथा रायपुर के थानों में कई अन्य आपराधिक मामले भी लंबित हैं।
एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि आरोपी सूदखोर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और इस मामले में आगे की जांच जारी है।