छत्तीसगढ़

JANJGIR CHAMPA NEWS : अवैध तरीके से दीगर राज्य के निवासियों को किराये में मकान देने व पुलिस को सूचना नही देने वाले मकान मालिक के ऊपर अपराध दर्ज

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जांजगीर-चांपा / जिले के थाना जांजगीर क्षेत्र में अवैध तरीके से दीगर राज्य के निवासियों को किराये में मकान देने और पुलिस को सूचना नही देने वाले मकान मालिक के ऊपर अपराध दर्ज किया गया।

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर-चाम्पा के आदेश का उल्लंघन करने वाले मकान मालिक के विरुध्द भारतीय न्याय सहिंता 2023 के तहत की गई कार्यवाही।

जिलें में असामाजिक तत्व नगरीय क्षेत्रों एंव नगर बाह्य क्षेत्रों में अपराध घटित करने की नियत से स्वंय को आवासीय क्षेत्र में छुपाने का प्रयास करते है जिसमें नगर की शांति व्यवस्था को खतरा होने के साथ-साथ मानव जीवन और लोक संपत्ति को क्षति की शंका व भय का वातावरण बना रहता है, यह भी जानकारी मिली कि शहर के अधिकांश मकान मालिक अपने किरायेदारों, घरेलू नौकरों के संबंध में सत्यापन के लिए आवश्यक संसूचना क्षेत्र के थाना प्रभारियों को नही देते है जिसके फलस्वरुप अपराध तथा अपराधियों की गतिविधियों व षडयंत्र पर नियंत्रण रखने में कठनाईयां उत्पन्न होती है और घटना होने के बाद आरोपियों के संबंध में जानकारी नही मिल पाती है।

अवैध तरिके से थाना में बिना सूचना दिये दीगर राज्य के निवासियों को किराये में देने वाले मकान मालिको के विरूद्व कार्यवाही किये जाने के लिए पुलिस अधीक्षक जांजीगर चाम्पा विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में एवं अति. पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कस्यप के मार्गदर्शन में एवं नगर पुलिस अधीक्षक जांजगीर कविता ठाकुर के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में सूचना संकलन करने के दौरान जानकारी प्राप्त हुआ कि ग्राम बिरगहनी में विगत 01 वर्षो से 04 व्यक्ति किराये के मकान में रह रहे है जो क्षेत्र में घूम-घूम कर बर्तन खिलौना बेचते है के संबंध में तस्दीक किया गया जिनमें 01. शेख जीयाउर इसलाम पिता शेख सत्तर अली (56 वर्ष) निवासी मलदा थाना भगवानपुर 02. एस. के. महबूब आलम पिता एस.के. मोकसद (53 वर्ष) निवासी नानकसरपुर थाना भगवानपुर 03. एस के तफरोज पिता एस.के. जाफर बली (39 वर्ष) निवासी कुरलबर थाना भगवानपुर 04. एस.के. साहब पिता एस. के. भकवा निवासी कोटबर्ग थाना चंडीपुर सभी जिला पूर्व मेदिनीपुर सभी निवासी पश्चिम बंगाल मिले।

आज दिनांक 19.06.2025 को ग्राम बिरगहनी निवासी शारदा प्रसाद श्रीवास पिता ओम प्रकाश श्रीवास उम्र 32 वर्ष को विगत 01 वर्ष से पश्चिम बंगाल के 04 व्यक्तियों को अपने निवास में किराये से मकान दिये जाने के संबंध में धारा 94 BNS के तहत नोटिस देकर आवश्यक दस्तावेज पेश किये जाने के संबंध में जानकारी चाही गई। शारदा प्रसाद श्रीवास के द्वारा अपने निवास में दीगर राज्य के निवासी को अपने घर में किराये देने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट व समझौतानामा नही किया है और न ही थाना में सूचना दिये है। मकान मालिक शारदा प्रसाद श्रीवास उम्र 32 वर्ष निवासी बिरगहनी थाना जांजगीर का कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत अपराध घटित करना पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही कर अपराध पंजीबध्द किया गया है।

जांजगीर-चांपा पुलिस की अपील

जिले के सभी नागरिकों एवं मकान मालिकों से अपील है कि, यदि बाहर से आकर कोई बाहरी व्यक्ति, दुकान या अन्य जगहों पर काम करते है, व किराए के मकान लेकर निवास करते है तो, बाहरी व्यक्तियों का पूर्ण पता के साथ जानकारी तत्काल संबंधित थाना को दें।

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