छत्तीसगढ़

CHHATTISGARH : घर खरीदारों के लिए रेरा की अहम जानकारी: परियोजना विस्तार का अर्थ आधिपत्य तिथि बढ़ना नहीं

घर खरीदारों के लिए रेरा की बड़ी जानकारी!

रायपुर / छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने घर खरीदारों (Allottees) के हित में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि किसी परियोजना की विस्तार अवधि (Extension Period) बढ़ाए जाने का मतलब यह नहीं होता कि आधिपत्य तिथि (Possession Date) भी अपने आप बढ़ गई है।

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रेरा ने कहा कि रेरा अधिनियम 2016 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंजीकृत परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी हों और खरीदारों को समय पर उनका मकान या फ्लैट प्राप्त हो।

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क्या है परियोजना की वैधता अवधि?

रेरा के अनुसार, परियोजना की वैधता अवधि वह होती है, जो प्रमोटर (Promoter) रेरा पंजीकरण के समय घोषित करता है। यह वही अवधि होती है जिसमें निर्माण कार्य पूरा करने का वादा किया जाता है। यह प्रावधान रेरा अधिनियम की धारा 4(2)(l)(C) में दिया गया है।

क्या होती है आधिपत्य तिथि?

आधिपत्य तिथि वह होती है जो Agreement for Sale में स्पष्ट रूप से लिखी जाती है। यह वह दिन है जब खरीदार को फ्लैट या प्लॉट का वास्तविक कब्जा मिलना चाहिए।

यदि प्रमोटर तय समय में काम पूरा नहीं कर पाए तो?

ऐसी स्थिति में प्रमोटर रेरा से परियोजना की वैधता अवधि बढ़ाने (Extension) की अनुमति ले सकता है।
लेकिन यह विस्तार “आधिपत्य तिथि” को अपने आप आगे नहीं बढ़ाता।

खरीदार क्या करें अगर कब्जा देर से मिले?

रेरा ने बताया कि यदि प्रमोटर तय तिथि पर आधिपत्य नहीं देता, तो खरीदार रेरा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
रेरा अधिनियम की धारा 18 के तहत खरीदार को ब्याज या धनवापसी (Refund) का अधिकार प्राप्त है।

परियोजना विस्तार और आधिपत्य तिथि में अंतर

मापदंडपरियोजना विस्तार (Extension)आधिपत्य तिथि (Possession Date)
उद्देश्यनिर्माण कार्य पूरा करनाखरीदार को कब्जा देना
निर्धारित द्वाराप्रमोटर/रेराखरीदार-बिल्डर एग्रीमेंट
प्रभावकेवल निर्माण की वैधता बढ़ती हैखरीदार को संपत्ति सौंपने की तिथि तय रहती है

रेरा का मुख्य संदेश

“परियोजना विस्तार का अर्थ आधिपत्य तिथि का विस्तार नहीं है।”
घर खरीदार Agreement for Sale में दी गई तिथि को ध्यानपूर्वक पढ़ें और किसी भी भ्रम से बचें।

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