छत्तीसगढ़

बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूल बंद करने के निर्देश

फर्जी अंकसूची और अनियमितताओं की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग की कार्रवाई, 2026-27 सत्र से स्कूल बंद

प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

महासमुंद,पिथौरा। जिले में बिना मान्यता संचालित हो रहे निजी स्कूलों पर आखिरकार प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी विजय लहरे द्वारा जारी आदेश में ए.के. स्मार्ट इंग्लिश मिडियम स्कूल, बिजेमाल (सांकरा) को गंभीर अनियमितताओं और बिना मान्यता संचालन के चलते आगामी शिक्षण सत्र 2026-27 से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास ने जून 2025 में कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद को लिखित शिकायत देकर स्कूल प्रबंधन पर फर्जी अंकसूची और स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप लगाए थे।

एसडीएम ने पहले ही रोक दिया था NOC

तात्कालीन एसडीएम पिथौरा द्वारा निरीक्षण के दौरान स्कूल भवन अधूरा पाया गया था। साथ ही फीस वसूली, शिक्षकों के वेतन और अन्य वित्तीय दस्तावेजों का ऑडिट रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। भूमि विवाद और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ जैसे गंभीर मुद्दों के चलते अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने से इनकार कर दिया गया था।

इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बिना वैध अनुमति के कक्षा 1 से 8वीं तक संचालन जारी रखा।

डीईओ की भूमिका पर उठे सवाल

इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि उनके संरक्षण में यह स्कूल लंबे समय तक चलता रहा। यहां तक कि 8वीं के छात्रों की परीक्षा आत्मानंद स्कूल पिरदा में करवाई गई।

इस संबंध में 9 मार्च को प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को भी साक्ष्य सहित शिकायत भेजी गई है।

शिक्षा विभाग की हुई किरकिरी

मामले ने तब नया मोड़ लिया जब 23 मार्च को स्थानीय निवासी विवेक साहू ने प्रशासन से समान रूप से बिना मान्यता स्कूल चलाने की अनुमति देने की मांग कर दी। इसके बाद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे और विभाग की काफी किरकिरी हुई।

पालकों से अपील

जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के बाद स्कूल को बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बीईओ पिथौरा को निर्देश दिए गए हैं कि वे अभिभावकों को सूचित करें और बच्चों का प्रवेश मान्यता प्राप्त स्कूलों में सुनिश्चित कराएं।

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