छत्तीसगढ़

JANJGIR CHAMPA NEWS : पुलिस अभिरक्षा से भागे आरोपी को 6 माह कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा

जांजगीर-चांपा / जांजगीर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय प्रीति पालीवाल ने न्यायिक रिमांड के दौरान पुलिस अभिरक्षा से भागे आरोपी करण गोस्वामी को 06 माह कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।

दरअसल, 05 अगस्त 2024 को थाना नवागढ़ पुलिस ने आरोपी करण गोस्वामी निवासी गाडापाली थाना जांजगीर को अवैध शराब के मामले में धारा 34(2) छग आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय नवागढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां से नवागढ़ न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा के लिए जिला जेल जांजगीर दाखिल करने जेल वारंट जारी किया गया। नवागढ़ पुलिस न्यायालय से आरोपी और उसका जेल वारंट लेकर आरोपी को जेल दाखिल करने न्यायालय नवागढ़ से जिला जेल खोखरा जाने निकली रास्ते में आरोपी को खाना खिलाने के लिए आरक्षक सोमनाथ उसे भोजनालय में ले गया तब आरक्षक को चकमा देकर आरोपी अभिरक्षा से भाग गया।

घटना स्थल थाना जांजगीर क्षेत्र होने से आरक्षक ने घटना की सूचना तत्काल थाना जांजगीर में दी। जहां आरोपी के विरुद्ध नवीन कानून की धारा 262 BNS के तहत अपराध कायम बाद विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां साक्षियों के परीक्षण प्रतिपरीक्षण के बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर प्रीति पालीवाल ने आरोपी को धारा 262 बीएनएस का दोषी पाते हुए 06 माह कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई साथ ही अर्थदंड की राशि अदा न करने पर पृथक से कारावास का आदेश दिया ।

मामले में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पूजा एस. अग्रवाल द्वारा अभियोजन संचालन किया गया।

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