
15 सितम्बर तक किए जा सकते है आवेदन
जांजगीर-चांपा / छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों के तहत खाद्य अधिकारी जांजगीर द्वारा नगर पालिका जांजगीर-नैला के वार्ड क्रमांक 14 एवं 15 में नवीन शासकीय उचित मूल्य की दुकान के आबंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिसके लिए 15 सितम्बर 2025 तक कलेक्टर कार्यालय खाद्य शाखा जांजगीर-चांपा में आवेदन किया जा सकता है।
खाद्य अधिकारी ने बताया कि आवेदन के लिए स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व-सहायता समूह, वन सुरक्षा समिति, प्राथमिक कृषि साख समिति, अन्य सहकारी समितियां तथा राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट उपक्रम पात्र होंगे। अन्य सहकारी समितियों का पंजीकरण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र 17 सन् 1961) अथवा छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 (क्र 2 सन् 2000) के अंतर्गत होना आवश्यक है। शासकीय उचित मूल्य दुकान का आबंटन प्राप्त करने हेतु महिला स्व-सहायता समूह एवं सहकारी समितियां आवेदन की तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत हों तथा सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में कार्य का अनुभव रखती हों। साथ ही आवेदन पत्र के साथ जीवित पंजीयन प्रमाणपत्र एवं बायलॉज की सत्यापित प्रति, संस्था अथवा समिति के पदाधिकारियों की सूची, बैंक पासबुक की सत्यापित प्रति तथा विगत एक वर्ष की बैंक स्टेटमेंट संलग्न करना आवश्यक होगा। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा जांजगीर-चांपा से कार्यालीयन समय में संपर्क कर सकते है।