
जांजगीर-चांपा । जांजगीर-चांपा पुलिस ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर भूमि नामांतरण निरस्त कराने की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

क्या है पूरा मामला?
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी सुनील सोनी (निवासी सोनारपारा, चांपा) की शिकायत पर जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि प्रार्थी के दादा स्वर्गीय उमाशंकर साव ने वर्ष 1976 में ग्राम जगदल्ला स्थित भूमि खसरा/खरारा नंबर 473, रकबा 1.13 एकड़, विधिवत अनुमति लेकर पंजीकृत विक्रय नामा दिनांक 19.11.1976 के माध्यम से खरीदी थी।
आरोप है कि जगदल्ला निवासी रामसिंह गोड़ (उम्र 33 वर्ष, वार्ड क्रमांक 26) ने अपने परिजन सुनहर गोड़ के नाम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवाया। जबकि वास्तविक मृत्यु तिथि 14.10.1979 (पंजीयन 15.10.1979, नगर पालिका परिषद) दर्ज है, आरोपी ने कथित रूप से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर मृत्यु तिथि 04.05.1970 दर्शाते हुए 20.11.2017 को प्रमाण पत्र जारी करवाया।
न्यायालयीन प्रक्रिया में किया गया उपयोग
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने उक्त फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग न्यायालयीन कार्यवाही में किया। पुलिस के अनुसार, इसका उद्देश्य पहले से विधिवत खरीदी गई भूमि के नामांतरण को निरस्त कर अनुचित लाभ प्राप्त करना था, जिससे प्रार्थी एवं उसके परिवार को मानसिक और आर्थिक नुकसान पहुंचा।
अपराध दर्ज, आरोपी न्यायिक रिमांड पर
मामले में थाना चांपा में अपराध क्रमांक 50/2026 दर्ज कर विवेचना की गई। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद 20 फरवरी 2026 को आरोपी रामसिंह गोड़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।





