छत्तीसगढ़

JANJGIR CHAMPA NEWS : शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर यातायात पुलिस जांजगीर की कार्रवाई, 2 लाख 93 हजार का जुर्माना वसूला

जांजगीर-चांपा / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात उदयन बेहार के कुशल मार्गदर्शन में यातायात पुलिस जांजगीर चांपा द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 01.05.25 से 12.05.25 तक 12 दिवस लगातार सघन वाहन चेकिंग किया गया। चेकिंग के दौरान 34 व्यक्तियों के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने पाए जाने पर चालकों पर धारा 185 मोटर वाहन अधिनियम mv act के तहत कार्यवाही करते हुए वाहनों को जप्त कर, न्यायालय में पेश किया गया।

इसके अलावा तेज गति से वाहन चलाने वाले (Over Speeding) 42 वाहन चालको पर, बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 70 चालको पर, बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने वाले 126 वाहन चालकों पर और मालवाहक वाहन में सवारी बैठाकर चलाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालो पर कुल 884 वाहन चालकों पर कार्यवाही कर 2,93,500/₹ का समन शुल्क वसूला गया।

मालवाहक गाड़ियों में सवारी बैठाने वाले एवं तेज गति से वाहन चलाने वाले 46 वाहन चालकों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की जा रही है।

यातायात पुलिस जांजगीर की अपील

1. शराब के नशे में वाहन न चालांए।
2. तेज गति से वाहन न चलाएं।
3. हेलमेड पहन कर मोटर सायकल चलाए
4. मोटर सायकल में ट्रिपल सवारी न करे।
5. माल वाहक वाहन, ट्रैक्टर, पिकअप या अन्य माल वाहक वाहन में सवारी न बैठाए
7. रात्रि यात्रा में विशेष सतर्कता बरते
8. शादी समारोहों (बारात आदि) में वाहन चालकों की स्थिति पर विशेष ध्यान दें।
9. नींद या नशे की स्थिति में वाहन चलाने पर सख्त प्रतिबंध।
10. यातायात नियमों का कड़ाई से पालन
11. नाबलिकों को वाहन नहीं चलाने देवे।

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