
अपराध पर शिकंजा
जांजगीर-चांपा / थाना जांजगीर क्षेत्र के दो आदतन गुंडा बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही हेतु पुलिस द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जांजगीर-चांपा को भेजा गया है। क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जांजगीर-चांपा द्वारा दोनों बदमाशों की सुनवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत की जाएगी।
आरोपियों का विवरण
गुंडा बदमाश प्रांजल उर्फ बल्ली उर्फ दादू यादव, पिता संतोष यादव, उम्र 24 वर्ष, निवासी हसदेव विहार कॉलोनी, थाना जांजगीर — इसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कुल 09 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें डकैती, हत्या का प्रयास, रास्ता रोककर मारपीट जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 01 प्रकरण की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है।
गुंडा बदमाश भैरव मिश्रा उर्फ मोगली, पिता रामधन मिश्रा, उम्र 41 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 06, नहरियाबाबा रोड, शिवराम कॉलोनी के पास, थाना जांजगीर — इस आरोपी के विरुद्ध 09 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें डकैती, बलवा, धोखाधड़ी, मारपीट के मामले शामिल हैं, साथ ही 03 प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां भी की गई हैं।
कार्रवाई का कारण
दोनों आदतन बदमाशों की अपराध करने की प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं देखा गया है। इनकी आपराधिक गतिविधियों के चलते क्षेत्र में भय और आक्रोश का वातावरण बना हुआ है।
लगातार कार्यवाहियों के बावजूद सुधार न होने पर जांजगीर पुलिस ने दोनों आरोपियों को जिला जांजगीर व सरहदी जिले — सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा एवं बलौदा बाजार से जिला बदर करने हेतु प्रस्तावित किया है।
पुलिस ने बताया कि इनका कृत्य क्षेत्र की शांति व सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा बन गया है। इसी कारण से दोनों आदतन बदमाशों के विरुद्ध जिला बदर की विस्तृत कार्यवाही का प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को भेजा गया है।





