JANJGIR CHAMPA : अवैध शराब रखने वाले दो आरोपियों को दो-दो साल की सजा, 25-25 हजार का जुर्माना
Chhattisgarh
जांजगीर-चांपा / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांजगीर पीठासीन सर्व विजय अग्रवाल ने अवैध हाथ भट्टी की महुआ शराब बेचने के लिए रखने के मामले में आरोपित संतोष जायसवाल और दीपक लहरे को दोषी माना है। कोर्ट ने आरोपियों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25-25 हजार रुपए जुर्माने के दण्ड से भी दण्डित किया। पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी जांजगीर नंदकुमार पटेल ने की।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 26.10.2023 को मुखबीर से सूचना मिलने पर थाना पामगढ़ के ऊनि. राकेश सूर्यवंशी अन्य स्टाफ के साथ मौके पर रेड कार्यवाही करने पर आरोपी संतोष उर्फ बुचुन जायसवाल के कब्जे से कुल 210 लीटर हाथभट्टी महुआ शराब बरामद किए थे। वही दीपक लहरे के कब्जे से कुल 100 लीटर हाथभट्टी महुआ शराब बरामद किया गया था। दोनों आरोपियों के विरुद्ध 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत निर्णय दिनांक 29.04.2024 को मुख्य न्यायिक मजि जांजगीर पीठासीन सर्व विजय अग्रवाल द्वारा अभियुक्त को अपराध में दोषी पाते हुए 02-02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 25000-25000/ रु जुर्माने से दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी जांजगीर नंदकुमार पटेल ने की।