जांजगीर-चांपा में बिना अनुमति प्रार्थना सभा करने पर पुलिस की कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार
साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए BNSS की धाराओं में कार्रवाई, तहसील न्यायालय में पेश

जांजगीर-चांपा, 22 मार्च 2026। जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र में बिना अनुमति प्रार्थना सभा आयोजित करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। ग्राम बिलारी में एक व्यक्ति द्वारा अपने निवास पर अन्य धर्म अपनाने के लिए लोगों को एकत्रित कर प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची।
पुलिस के अनुसार, आरोपी रविकुमार साहु (उम्र 52 वर्ष) निवासी वार्ड क्रमांक 12, बिलारी, अपने घर में 15-20 बाहरी महिला-पुरुषों को बुलाकर धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित कर रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही शिवरीनारायण पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक कार्रवाई की।
पुलिस ने बताया कि बिना अनुमति इस प्रकार की गतिविधियां क्षेत्र में साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170, 126 एवं 135 (3) के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपी को वैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए तहसील न्यायालय में पेश किया गया है।





