छत्तीसगढ़

जांजगीर में उर्वरक कारोबारियों पर सख्ती: 500 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट जब्त, 23 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई

बिना POS एंट्री के स्टॉक मिलने पर बड़ी कार्रवाई, कई दुकानों को नोटिस जारी

जांजगीर-चांपा, 07 अप्रैल 2026। जिले में उर्वरकों की जमाखोरी और अनियमितताओं पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश पर उप संचालक कृषि राकेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में गठित निरीक्षण दलों ने विभिन्न विकासखंडों में औचक निरीक्षण किया।

 

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निरीक्षण के दौरान नवागढ़ स्थित मेसर्स राजेश ट्रेडर्स में 500 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) बिना POS मशीन में दर्ज पाए जाने पर जब्त कर विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा नवागढ़ के अन्य प्रतिष्ठानों—रेखा ट्रेडर्स, गिरिजा प्रसाद केशरवानी, रूपेश ट्रेडर्स और लाखन केशरवानी—में भी जांच की गई, जहां अनियमितताएं मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

अकलतरा विकासखंड में सेवा सहकारी समिति तिलई और तरौद में POS मशीन और भौतिक स्टॉक का मिलान सही पाया गया, जबकि नरियरा स्थित कर्ष कृषि केन्द्र और तागा के साहू ट्रेडर्स में गड़बड़ी मिलने पर नोटिस जारी किया गया।

पामगढ़ क्षेत्र में पकरिया सेवा सहकारी समिति में POS और स्टॉक का मिलान नहीं होने पर कार्रवाई की गई। वहीं बलौदा विकासखंड में माधो प्रसाद गुप्ता के प्रतिष्ठान में सब कुछ सही पाया गया, लेकिन परमात्मा कृषि केन्द्र और कृष्ण कुमार तंबोली के प्रतिष्ठान में अनियमितता मिलने पर नोटिस जारी किया गया।

बम्हनीडीह क्षेत्र के पोडीशंकर सेवा सहकारी समिति में निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड और स्टॉक सही पाया गया।

कृषि विभाग के अनुसार, 06 अप्रैल को 13 और 07 अप्रैल को 10 उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 23 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा और अनियमितता मिलने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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