छत्तीसगढ़

Bilaspur ACB Trap: 90 हजार की रिश्वत लेते फूड इंस्पेक्टर रंगे हाथ गिरफ्तार

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बिलासपुर। राशन दुकान आवंटन के नाम पर 1 लाख रुपये की मांग… और 90 हजार रुपये लेते ही फूड इंस्पेक्टर रंगे हाथ गिरफ्तार! बिलासपुर में आज आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ACB) की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया।

एसीबी बिलासपुर की टीम ने मस्तूरी क्षेत्र में पदस्थ फूड इंस्पेक्टर श्याम वस्त्रकार को 90,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। आरोपी के पास से पूरी रकम बरामद कर ली गई है।

क्या है पूरा मामला?

डीएसपी एसीबी बिलासपुर अजितेश सिंह के अनुसार, ग्राम विद्याडीह निवासी महेंद्र पटेल ने 3 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में बताया गया कि ग्राम विद्याडीह में शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन पंचायत द्वारा किया जा रहा था। दुकान को शैल स्व सहायता समूह को आवंटित करने के लिए आवेदन एसडीएम कार्यालय मस्तूरी में दिया गया था। जांच रिपोर्ट और आवंटन आदेश जारी करवाने के नाम पर फूड इंस्पेक्टर ने 1 लाख रुपये की मांग की। शिकायत सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई।

ऐसे हुआ ट्रैप

आज प्रार्थी को 90,000 रुपये लेकर आरोपी के पास भेजा गया। आरोपी ने अपने महावीर सिटी, बिलासपुर स्थित आवास पर रिश्वत की रकम स्वीकार की। जैसे ही रकम ली गई, एसीबी टीम ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया।

किन धाराओं में कार्रवाई?

आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। घर पर सर्च कार्रवाई भी जारी है।

इस साल की चौथी बड़ी कार्रवाई

एसीबी बिलासपुर इस साल लगातार एक्शन मोड में है। हाल ही में तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम कार्यालय का बाबू, CSPDCL के अधिकारी/कर्मचारी को भी ट्रैप में पकड़ा जा चुका है। यह 2026 की लगातार चौथी ट्रैप कार्रवाई है।

❓ किस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया?

मस्तूरी क्षेत्र के फूड इंस्पेक्टर श्याम वस्त्रकार को।

❓ कितनी रिश्वत लेते पकड़ा गया?

90,000 रुपये लेते हुए।

❓ कितनी राशि की मांग की गई थी?

कुल 1 लाख रुपये की मांग की गई थी।

❓ किस कानून के तहत कार्रवाई हुई?

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत।

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