TRUCK DRIVER STRIKE : ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर MP हाईकोर्ट सख्त, सरकार को दिए कार्यवाई करने के आदेश
TRUCK DRIVER STRIKE
जबलपुर / केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के विरोध में मध्यप्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। अब ये मामला कोर्ट पहुंच गया है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त आदेश दिए है। और कहा कि सरकार हड़ताल खत्म कराने के लिए आज ही कार्यवाई करे। और हड़ताल को खत्म कराए।
जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल को असंवैधानिक बताया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने इस हड़ताल को आज ही ख़त्म करने का आदेश सुनाया है। सरकार को इस पर करवाई करने का आदेश दिया है। इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश सरकार को दिए है। सरकार ने कोर्ट में कहा- हड़ताल खत्म करने आज ही कार्यवाई होगी। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि हड़ताली एसोसिएशन पर कार्यवाई भी सुनिश्चित की जाएगी साथ ही उपद्रव करने वाले ड्राइवरों पर कार्यवाई भी की जाएगी।
हाईकोर्ट के बातों पर सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने कहा आज शाम तक इस मामले में अहम निर्णय लिया जा सकता है। सोमवार से जारी ट्रक ड्राईवरों की हड़ताल की वजह से प्रदेश के अनेकों शहरों में जरूरी सामानों की कमी होने लगी है। लोग पेट्रोल पंप पर लम्बी कतारें लगाकर खड़े हैं। इस तरह की बाधाओं का जनता को सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। एक याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच और दूसरी याचिका अखिलेश त्रिपाठी के द्वारा दायर की गई थी।