PATANJALI SOAN PAPDI : पतंजलि की सोन पापड़ी क्वालिटी टेस्ट में फेल, AGM सहित तीन को जेल
Patanjali Sonpapdi
बाबा रामदेव और उनकी पतंजलि कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बीते दिनों बाबा रामदेव को भ्रामक विज्ञापन को लेकर सुप्रीम से फटकार पड़ी थी, उसके बाद बाबा पर मुश्किलों का मानों पहाड़ टूट पड़ा, जिसके बाद उत्तराखंड आयुष विभाग ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की दिव्य औषधि के 14 प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया था। हालांकि यह बैन अब हट चूका है।
अब पतंजलि की सोन पापड़ी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। कंपनी के अधिकारी समेत तीन लोगों को जेल और जुर्माना भी लगा है। लिहाजा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग स्थित लीलाधर पाठक की दुकान से करीब पांच साल पहले 2019 में पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के लिए गए सैंपल फेल हो गए।
लगभग पांच साल तक इस मामले में सुनवाई होने के बाद अब पिथौड़ागढ़ के चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ संजय सिंह की अदालत ने शनिवार को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर की असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी और दुकानदार लीलाधर पाठक को 6 महीने के कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
आरोपियों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की कई धाराओं के अंतर्गत सजा सुनाई गई है। लीलाधर पाठक पर 5000 हजार, अजय जोशी पर 10000 हजार और अभिषेक कुमार पर 25000 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। कोर्ट ने अपना फैसला खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत सुनाया है।