JANJGIR CHAMPA : अनाधिकृत अनुपस्थित रहने पर कर्मचारियों की सेवा समाप्त
Chhattisgarh
जांजगीर-चांपा / कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने बताया कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम 2010 में संशाधित आदेश के बिन्दु क्रमांक-3 आचरण नियम-7 (2) में निहित प्रावधानानुसार एवं छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर के अधिसूचना के संशोधन नियम 11 (1) एवं (2) तथा उक्त विभाग के परिपत्र में उल्लेखित, अर्थात्त मूलभूत नियम 18, अवकाश नियम 11, आचरण नियम 7, में निहित प्रावधान अनुसार रोशन लाल कंवर, नियमित भृत्य, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, जांजगीर-चांपा को उनके अनुपस्थिति दिनांक 10.08.2019 से 09.08.2023 तक हैं, को अनाधिकृत अनुपस्थिति (कुल 04 वर्ष 06 माह 23 दिवस) एवं छोटू राम यादव, नियमित चौकीदार, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, जांजगीर-चांपा को उनके अनुपस्थिति दिनांक 16.02.2019 से 30.09.2024 तक है, को अनाधिकृत अनुपस्थिति (कुल 05 वर्ष 07 माह 14 दिवस) को शासकीय सेवा से त्यागपत्र दिया समझकर उनकी सेवाएं नियमानुसार अधीक्षण अभियंगता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बिलासपुर मंडल द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है।