छत्तीसगढ़

CHHATTISGARH : डीएससी से फर्जी भुगतान करने पर कंप्यूटर ऑपरेटर को पद से पृथक किया गया

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही / कार्यलय जनपद पंचायत गौरेला में कलेक्टर दर पर पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक जायसवाल को 15वें वित्त की राशि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) से फर्जी भुगतान करने पर तत्काल प्रभाव से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद से पृथक कर दिया गया है। जनपद सीईओ गौरेला द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यालयीन कार्य संपादन हेतु दीपक जायसवाल से कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य लिया जा रहा था।

सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत गौरेला एवं विभिन्न ग्राम पंचायतों से प्राप्त शिकायत के अनुसार दीपक जायसवाल कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा लेखा अधिकारी के डी.एस.सी. का दुरुपयोग करते हुए राशि विभिन्न खातों में जमा कराया गया है। सहायक लेखाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार डी.एस.सी. दीपक जायसवाल के पास रखा गया था एवं दीपक जायसवाल द्वारा सहायक लेखाधिकारी के प्रोफाईल में अन्य ई-मेल आई.डी. एवं मोबाईल नंबर जनरेट किया गया है। जो गंभीर लापरवाही एवं वित्तीय अनिमितता के साथ-साथ आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। दीपक जायसवाल माह सितंबर 2025 से लगातार अनुपस्थित हैं।

प्रथम दृष्टया दीपक जायसवाल के द्वारा कार्यों के लापरवाही एवं अनियमितता बरती गयी है। अतः उन्हें तत्काल प्रभाव से कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद से पृथक कर दिया गया है। इसके साथ ही थाना गौरेला में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया गया है।

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