CHHATTISGARH : धान खरीदी कार्य से इंकार करने वाले कर्मचारियों पर होगी सख्त कार्रवाई—छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया आदेश

धान खरीदी से मुकरने वालों पर गिरेगी गाज—
रायपुर / छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग, सी-अनुमा शाखा द्वारा धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू और प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 की संपूर्ण धान खरीदी अवधि, अर्थात 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक, धान उपार्जन कार्य को राज्य के लिए अत्यावश्यक और जनहित से जुड़ा हुआ बताया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान धान खरीदी कार्य में संलंग्न किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कर्तव्य निर्वहन से इंकार करना प्रतिवर्जित रहेगा। ऐसा करना सेवा अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय माना जाएगा।
आदेश में उल्लेख है कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विघ्न निवारण अधिनियम, 1979 के तहत धारा 4 की उप-धारा (1) एवं (2) के प्रावधानों का उपयोग करते हुए लिया गया है। अधिनियम राज्य को ऐसे आवश्यक कार्यों में कर्मचारियों की सेवाएँ सुनिश्चित करने का अधिकार देता है।
अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 की पूरी अवधि तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान धान खरीदी कार्य में लगे किसी भी कर्मचारी द्वारा कार्य से इंकार करना कानूनन गलत माना जाएगा और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गृह विभाग के उप सचिव रामप्रसाद चौहान द्वारा जारी किया गया है।






