JANJGIR CHAMPA: पीएम अजय योजना के तहत कलेक्टर ने ली बैंकर्स की बैठक

885 ऋण प्रकरणों का लक्ष्य
जांजगीर-चांपा / कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) के क्रियान्वयन को लेकर बैंकर्स की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु अभ्युदय ऋण प्रकरणों का त्वरित परीक्षण कर समयबद्ध स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि हितग्राहियों को शीघ्र आर्थिक सहायता मिल सके।
कलेक्टर महोबे ने कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति को निर्देश दिए कि जिले में आयोजित होने वाले आजीविका एवं रोजगार ऋण मेले के दौरान प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना से संबंधित स्टॉल अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, जिससे अधिक से अधिक पात्र हितग्राही योजना की जानकारी प्राप्त कर आवेदन के लिए प्रोत्साहित हो सकें। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल ऋण वितरण नहीं, बल्कि हितग्राहियों को स्थायी स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है।
बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य शासन द्वारा जांजगीर-चांपा जिले को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत कुल 885 ऋण प्रकरणों का लक्ष्य प्रदान किया गया है। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों एवं बैंकों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही योजना की प्रगति की नियमित साप्ताहिक समीक्षा करने की बात कही।
इस अवसर पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोकुल रावटे सहित संबंधित अधिकारी एवं बैंक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
हितग्राहियों को मिलेगा स्वरोजगार का लाभ
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत किराना, मनिहारी, कपड़ा दुकान, नाई सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फैंसी स्टोर, मोटर मैकेनिक, साइकिल मरम्मत, टीवी-रेडियो-मोबाइल रिपेयरिंग, वेल्डिंग, मुर्गीपालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोना-पत्तल निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न आयजनक व्यवसायों के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत किया जाता है।
कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित ने बताया कि आवेदक अपनी रुचि एवं अनुभव के अनुसार अन्य व्यवसायों के लिए भी आवेदन कर सकता है। योजना अंतर्गत व्यवसाय अनुसार न्यूनतम 1 लाख रुपये तक के ऋण प्रकरण में स्वीकृत ऋण के विरुद्ध 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये (जो भी कम हो) अनुदान राशि प्रदान की जाती है। ऋण की अंतिम स्वीकृति संबंधित बैंक द्वारा दी जाएगी।
आवेदन हेतु पात्रता
योजना के अंतर्गत आवेदक का अनुसूचित जाति वर्ग से होना आवश्यक है। आवेदक जिले का मूल निवासी हो, आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो तथा वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो। आवेदक को जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। शासकीय योजनाओं का पूर्व ऋण बकाया नहीं होना चाहिए।
यहां कर सकते हैं आवेदन
इच्छुक आवेदक कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, जांजगीर-चांपा (भारतीय स्टेट बैंक के बगल में, विश्राम गृह के सामने, पुराना जनपद पंचायत नवागढ़ सभा भवन, जांजगीर) में संपर्क कर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।





