छत्तीसगढ़

जांजगीर–चांपा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गांजा तस्कर महेंद्र साहू की 35 लाख की अवैध संपत्ति फ्रीज

NDPS Case

जांजगीर–चांपा / जांजगीर–चांपा पुलिस को मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। गांजा तस्करी के मामले में दोषी ठहराए जा चुके आरोपी महेंद्र साहू की करीब 35 लाख रुपये की चल-अचल अवैध संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश माननीय SAFEMA/NDPS कोर्ट, मुंबई द्वारा पारित किया गया है।

यह आदेश दिनांक 30 दिसंबर 2025 को जारी किया गया, जिसमें यह पाया गया कि आरोपी द्वारा अर्जित संपत्तियां NDPS अधिनियम 1985 की धारा 68(C) का उल्लंघन कर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित की गई थीं।

चार NDPS मामलों में दर्ज है आरोपी

आरोपी महेंद्र साहू पिता किशन लाल साहू, निवासी जर्वे, थाना जांजगीर, के खिलाफ जिला जांजगीर–चांपा में पूर्व में NDPS एक्ट के तहत 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

इसके अलावा, NDPS विशेष न्यायालय, जिला जांजगीर–चांपा द्वारा अपराध क्रमांक 487/18 में दिनांक 26 जून 2019 को आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।

अवैध कमाई पर कड़ा प्रहार

माननीय SAFEMA/NDPS कोर्ट, मुंबई ने आरोपी की अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश देकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कानून पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा।

पुलिस प्रशासन ने इस कार्रवाई को मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध एक अहम और नजीर पेश करने वाला कदम बताया है।

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