छत्तीसगढ़

Janjgir Champa: मेसर्स बालाजी कृषि का कीटनाशी लाइसेंस निलंबित, बिना स्रोत प्रमाण पत्र के कीटनाशक बेचने पर कार्रवाई

जांजगीर-चाम्पा जिले में मेसर्स बालाजी कृषि नैला का कीटनाशी लाइसेंस आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है। बिना स्रोत प्रमाण पत्र के कीटनाशक बिक्री मिलने पर विभाग ने कार्रवाई की।

जांजगीर-चाम्पा। जिले में कीटनाशक विक्रय में नियमों के पालन को लेकर कृषि विभाग ने कार्रवाई की है। नैला स्थित मेसर्स बालाजी कृषि के विक्रय एवं भंडार परिसर का 20 अगस्त 2026 को राज्य एवं जिला स्तरीय कीटनाशक निरीक्षकों की टीम ने औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में अनुज्ञप्ति में बिना स्रोत प्रमाण पत्र की अनुमति के विभिन्न कीटनाशक कंपनियों के उत्पादों का विक्रय किया जाना पाया गया। इसके बाद संबंधित कंपनियों के उत्पादों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें जब्त करने की कार्रवाई की गई।

नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई

मामले में विकासखंड नवागढ़ के कीटनाशक निरीक्षक द्वारा प्रतिष्ठान को नोटिस जारी किया गया था। विभाग के अनुसार, मेसर्स बालाजी कृषि की ओर से नोटिस के सभी बिंदुओं पर पूर्ण दस्तावेजों के साथ जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

निर्धारित समयावधि में समाधानकारक जवाब प्राप्त नहीं होने के बाद उप संचालक कृषि, जांजगीर-चाम्पा ने कीटनाशक अधिनियम 1968, कीटनाशक नियम 1971 और कीटनाशक आदेश 1986 में दिए गए प्रावधानों के तहत मेसर्स बालाजी कृषि नैला का कीटनाशी अनुज्ञप्ति आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया।

कृषि केंद्रों का लगातार होगा निरीक्षण

उप संचालक कृषि जांजगीर ने बताया कि जिले के सभी निजी कृषि केंद्रों का विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। बिना लाइसेंस कीटनाशकों का विक्रय, बिना स्रोत प्रमाण पत्र के उत्पादों की बिक्री या लाइसेंस के नवीनीकरण सहित कीटनाशक नियमों के पालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Back to top button