जांजगीर-चांपा में आदतन बदमाश सांतनु सांडे 1 साल के लिए जिला बदर
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय के प्रतिवेदन पर आदेश, 24 घंटे के भीतर कई जिलों की सीमा से बाहर रहने का निर्देश

जांजगीर-चांपा, 06 मार्च 2026। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आदतन गुंडा बदमाश सांतनु सांडे निवासी बिरगहनी, थाना बलौदा को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 और 5 के तहत की गई है।
पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में कुल 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 12 मामलों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है। उसके खिलाफ लोगों को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देना, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा और बलवा जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं।
पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि सांतनु सांडे इलाके में लोगों के साथ मारपीट कर विवाद करता है और उसके आक्रामक व्यवहार के कारण आम लोग उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने से भी कतराते हैं। इसके बावजूद उसके व्यवहार में सुधार नहीं आया।
इसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा ने बदमाश की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को विस्तृत प्रतिवेदन भेजकर जिला बदर की कार्रवाई की अनुशंसा की थी।
प्रशासन ने मामले की समीक्षा के बाद आदेश जारी करते हुए सांतनु सांडे को जांजगीर-चांपा जिले के साथ-साथ सरहदी जिले सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और बलौदाबाजार से भी 1 वर्ष के लिए निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है।
प्रशासन का कहना है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से यह कड़ी कार्रवाई की गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।





