छत्तीसगढ़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी कोरबा से गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में भेजा गया जेल

जांजगीर-चांपा की बलौदा पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कोरबा से गिरफ्तार किया। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।

जांजगीर-चांपा, 08 जून 2026। जांजगीर-चांपा जिले की बलौदा पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, थाना बलौदा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री 5 मार्च 2026 को बिना किसी को बताए घर से कहीं चली गई थी। परिजनों ने आशंका जताई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 107/2026 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार नाबालिग बालिका और संदिग्ध की तलाश में जुटी रही। जांच के दौरान साइबर तकनीक और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने नाबालिग बालिका को जिला कोरबा से सकुशल बरामद कर लिया।

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी दुवास केंवट (21 वर्ष), पिता संतोष केंवट, निवासी ग्राम जवाली, थाना बाकीमोंगरा, जिला कोरबा, नाबालिग बालिका को अपने साथ लेकर गया था। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसके खिलाफ अपराध से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए।

पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 64(M), 65(1), 69 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत कार्रवाई की। बाद में आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

Related Articles

Back to top button