छत्तीसगढ़

बिक्री की हुई जमीन को दोबारा बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार, चांपा पुलिस ने भेजा जेल

जांजगीर-चांपा के चांपा थाना पुलिस ने पहले से बेची जा चुकी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे दोबारा बेचने वाले आरोपी रामगोपाल यादव उर्फ ननकीदाऊ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

जांजगीर-चांपा, 4 अगस्त 2026। जांजगीर-चांपा जिले की चांपा पुलिस ने पहले से बेची जा चुकी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए दोबारा बेचकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी की पहचान रामगोपाल यादव उर्फ ननकीदाऊ (58 वर्ष), निवासी जगदल्ला, चांपा के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 336, 338 एवं 340(2) के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है।

क्या है पूरा मामला?

थाना चांपा में 4 जून 2026 को कोटाडबरी निवासी गौकरण पटेल ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार रामगोपाल यादव ने अपनी नाम दर्ज जमीन का सौदा 6 लाख 350 रुपये में किया। तहसील कार्यालय चांपा में 100 रुपये के स्टाम्प पर इकरारनामा तैयार किया गया। सौदे के दौरान 50 हजार रुपये नगद अग्रिम और बाद में 5 लाख रुपये चेक के माध्यम से आरोपी तथा उसके पुत्र को दिए गए। इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री शिकायतकर्ता की पत्नी के नाम कराई गई।

नामांतरण प्रक्रिया के दौरान जांच में पता चला कि संबंधित भूमि को आरोपी वर्ष 1996 में ही ग्राम कोसमंदा निवासी एक व्यक्ति को बेच चुका था। उस समय नामांतरण नहीं होने का फायदा उठाकर आरोपी ने कथित रूप से दस्तावेजों में कूटरचना कर जमीन की दूसरी प्रति प्राप्त की और उसी भूमि की दोबारा रजिस्ट्री कर दी।

जांच में सामने आई धोखाधड़ी

शिकायत के आधार पर थाना चांपा में अपराध क्रमांक 286/2026 दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्यों से आरोपी द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर दोबारा जमीन बेचने की पुष्टि हुई। पुलिस ने किसान पुस्तिका सहित संबंधित दस्तावेज जब्त किए और मामले में अतिरिक्त धाराएं जोड़ते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

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