CHHATTISGARH BREAKING NEWS : झीरम घाटी नक्सल हमले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी जांच
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रायपुर / छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने NIA की अपील को खारिज कर दिया है। दरअसल साल 2013 में हुए झीरम घाटी हत्याकांड की जांच एनआईए ने की थी। इस हत्याकांड में हुए षड़यंत्र का खुलासा नही होने पर जितेंद्र मुदलियार ने याचिका इस हत्याकांड की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा किये जाने की अपील की थी। जांच एजेंसी NIA ने इस अपील पर आपत्ति लगायी गयी थी। जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने जांच का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ पुलिस झीरम कांड की जांच कर सकेगी।
छत्तीसगढ़ में 25 मई 2013 के दिन को आज भी काला दिन के रूप में देखा जाता है। 25 मई को ही बस्तर के झीरम घाटी में नक्सली हमले में कांग्रेस नेताओं की नृशंस हत्या कर दी गयी थी। इस हत्याकांड में माओवादियों ने कांग्रेस के 30 नेताओं की हत्या कर दी गयी थी। इस हत्याकांड की जांच के लिए बकायदा केंद्र सरकार द्वारा NIA को जिम्मेदारी दी गयी थी। लेकिन सालों की जांच के बाद भी इस बात का खुलासा नही हो सका कि आखिर इतनी बड़ी वारदात के पीछे किसकी साजिश थी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि इस हत्याकांड की जांच NIA ने पहले की थी लेकिन एनआईए ने बृहद षंड़यंत्र की जांच नहीं की थी। और जांच को बंद कर दिया था। जब पुलिस द्वारा झीरमकांड की जांच कराने की याचिका लगाई गई तो एनआईए ने इस याचिका का भी विरोध किया और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जांच कराने की अनुमति नहीं देने की याचिका लगाई इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।