ADVOCATE MURDER CASE : अधिवक्ता हत्याकांड में पांच दोषियों को फांसी की सजा
Advocate Murder Case
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर अदालत ने अधिवक्ता कर्मवीर सिंह की हत्या के मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। जिन लोगों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, वह दो सगे भाई हैं और उनके बेटे हैं। दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद एसोशिएसन ने स्वागत किया है। वहीं इस फैसले पर मृतक कर्मवीर सिंह के पिता सतपाल छाबड़ा ने कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है।
जानकारी के, मुताबिक 26 दिसंबर 2015 को कुतुबशेर इलाके में एक दैनिक अखबार के मालिक सतपाल छाबड़ा और उनके 32 साल के बेटे अधिवक्ता कर्मवीर पर पुरानी रंजिश के चलते हमला किया गया था। इस हमले में कर्मवीर को बुरी तरह से कृपाण और चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा गया था, जबकि सतपाल छाबड़ा घायल हो गए थे। घायल के बयान पर पुलिस ने माधव प्रसाद गली निवासी भूपेंद्र सिंह बत्रा (64), उसके बेटे गुरु प्रताप सिंह उर्फ हनी (34), भाई अमरजीत सिंह बत्रा (71), भतीजे गुरनीत उर्फ सन्नी (36) और किशनपुरा नाला पटरी निवासी गुरमीत सिंह उर्फ राजू (59) के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था।
सहारनपुर कोर्ट में करीब 8 साल तक इस केस की कार्रवाई की गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-8 महेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को पांचों आरोपियों पर दोष सिद्व होने पर फांसी की सजा सुनाई है। दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। दोष सिद्ध आरोपियों को अदालत ने सजाये-मौत की सजा सुनाई है।