छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को बड़ी राहत: शासकीय विभागों में प्रवर श्रेणी की सीधी भर्ती में मिलेगा आरक्षण
समाज कल्याण विभाग की बैठक में हुआ निर्णय, सभी विभागों में पदों का चिन्हांकन शुरू

रायपुर / दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के समस्त शासकीय विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले प्रवर श्रेणी के पदों पर दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर में समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री भुवनेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य शासन के सभी विभागों के सचिव उपस्थित रहे।
किन पदों पर मिलेगा आरक्षण?
बैठक में यह तय किया गया कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार आरक्षण लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों को अपने-अपने कार्यालयों में पदों का चिन्हांकन कर अंतिम सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभागों को दिए गए निर्देश
सभी विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों में पदों का चिन्हांकन करें. नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें. आरक्षण संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप दें। बैठक में विभिन्न विभागों के भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों के लिए पद चिन्हांकन हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी भी उपस्थित रहे।
राज्य सरकार के इस निर्णय से दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर मिलने की उम्मीद है। यह कदम सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।





