CHHATTISGARH NEWS : आरक्षक ने घर मे घुसकर नाबालिग से किया रेप, FIR दर्ज

दुर्ग / छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बेमेतरा जिले में पदस्थ आरक्षक (कॉन्स्टेबल) विवेक पोद्दार पर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित नाबालिग पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि साल 2021 में आरोपी विवेक पोद्दार उसके घर में जबरन घुस आया और मौका देखकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब पीड़िता ने शोर मचाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसके कपड़े फाड़ दिए, मुंह दबाकर मारा-पीटा और धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो जान से मार देगा। यह घटना बेहद अमानवीय, दर्दनाक और स्तब्ध कर देने वाली है।
पीड़िता के बयान के मुताबिक, आरोपी पहले से ही उसे जानता था और कई बार अनावश्यक तरीके से बातचीत करने की कोशिश करता था। घटना वाले दिन वह जब घर में अकेली थी, तब आरोपी ने इस नापाक हरकत को अंजाम दिया। नाबालिग ने बताया कि उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरोपी की पकड़ मजबूत थी और उसने उसे बुरी तरह पीटा, जिससे वह डर और सदमे की स्थिति में आ गई। घटना के तुरंत बाद पीड़िता ने अपनी मां को इस बारे में बताया, जिसके बाद परिवार ने साहस दिखाते हुए
छावनी थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। छावनी पुलिस ने तत्काल मामला गंभीरता से लेते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट (P.O.C.S.O – Protection of Children from Sexual Offences Act) के तहत एफआईआर दर्ज की।
आरक्षक विवेक पोद्दार, जो कि वर्तमान में बेमेतरा जिले में पदस्थ है, के खिलाफ यह मामला दर्ज होते ही पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया है। सूत्रों के अनुसार, आरोपी वर्तमान में फरार है और पुलिस टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं।
इस घटनाक्रम के बाद समाज में भी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस घिनौनी हरकत की तीव्र निंदा की है और आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब कानून की रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति ही इस तरह की घटना को अंजाम दे, तो यह न सिर्फ पीड़िता के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए शर्मनाक और असुरक्षा का कारण है। छावनी थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर विवेक पोद्दार के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। धारा 376, 354, 506 भादवि और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।