CHHATTISGARH NEWS : फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे 11 शिक्षाकर्मियों को कोर्ट ने सुनाई तीन-तीन साल की सजा
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गरियाबंद / छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी कर रहे 11 शिक्षाकर्मियों पर बड़ी कार्यवाई हुई है। जानकारी के मुताबिक व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार देवांगन ने फैसला सुनाते हुए 11 शिक्षाकर्मियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।जानकारी के मुताबिक, आरटीआई कार्यकर्ता कृष्ण कुमार के द्वारा 2008-09 में शिक्षाकर्मी चयन के दौरान हुए कुछ शिक्षा कर्मियों को फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे भर्ती होना बतलाते हुए मैनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद मामले की जांच चल रही थी वही जांच के दौरान पाया गया कि शिक्षाकर्मी भर्ती के दौरान बी.एड, डी.एड का फर्जी प्रमाण पत्र लगाये थे और उसी के सहारे नौकरी कर रहे थे।
मैनपुर थाने से मामला गरियाबंद जिला एवं अपर सत्र न्यायालय पहुंचा कोर्ट ने जांच में शिकायत सही पाई गई। जिसके बाद कोर्ट ने 11 शिक्षाकर्मियों को तीन-तीन साल की कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सजा पाने वाले शिक्षाकर्मी > अरविंद सिन्हा, संजय शर्मा, शंकर लाल साहू, भेगेश्वरी साहू, देवनारायण साहू, दौलत राम साहू, ममता सिन्हा, हेमलाल यादव, पीतांबर राम साहू, शिवकुमार साहू, योगेंद्र कुमार सिन्हा,को आज तीन वर्ष का कठोर कारावास व 1000 के दंड से दंडित किया गया।