CHHATTISGARH : स्कूली बालिकाओं से अश्लील हरकत करने वाले प्रधान पाठक को तीन साल की सजा
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोषी प्रधान पाठक को दी तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई
बालिकाओं को बुरी नियत से छूने एवं उनसे गंदी बातें करने के मामले में दर्ज हुआ था अपराध
रायपुर / कहते है बुरे कर्मो का बुरा नतीजा। स्कूली बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने और उनसे गंदी-गंदी बाते करने के वाले दोषी प्रधान पाठक इंद्रमन साहू (56 वर्ष) को उसके बुरे कर्मो की सजा मिल गई है। आज से लगभाग 6 वर्ष पूर्व रायपुर जिले अभनपुर विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत सुंदरकेरा के स्कूल में प्रधान पाठक के रूप में पदस्थापना के दौरान इंद्रमन साहू स्कूली बालिकाओं की लज्जा का आनादर करने के आशय से गंदी-गंदी बातें करने के साथ ही लैगिंक हमले का अपराध कारित करने का दोषी पाएं जाने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, द्वितीय फास्टट्रैक विशेष न्यायधीश (पाक्सो) रायपुर ने उसे धारा 354 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास सहित एक हजार रूपए के अर्थ दंड तथा धारा 509 के तहत तीन वर्ष के कारावास तथा एक हजार रूपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि गुरू शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली इंद्रमन साहू के खिलाफ 29 सितम्बर 2018 को गोबरा नवापारा थाने में स्कूली बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में धारा 354, 506 भाग-2, 509 एवं धारा 309 एवं धारा 08, 11-1/12 पाक्सो एक्ट के तहत मामला अपराध दर्ज किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सम्पूर्ण तथ्यों परिस्थितियों तथा इंद्रमन साहू द्वारा किए गए अपराध एवं उनकी गंभीरता को देखते हुए उसे धारा 354 एवं धारा 509 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास सहित दोनों धाराओं में एक-एक हजार रूपए के अर्थदंड के सजा दी है। अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर अभियुक्त को प्रत्येक धाराओं में एक-एक माह सश्रम कारावास पृथक से दिए जाने का आदेश पारित किया गया है। न्यायालय ने उसके पूर्व के जमानत मुचलके को निरस्त करने के साथ ही केन्द्रीय जेल रायपुर भेज दिया है।