छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना 2026: 20 अप्रैल तक करें आवेदन, जानें पात्रता और जरूरी दस्तावेज
मई में होगा वृहद सामूहिक विवाह समारोह, महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी किए निर्देश

जांजगीर-चांपा, 13 अप्रैल 2026। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत मई 2026 में राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए जिले के इच्छुक परिवारों से 20 अप्रैल 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक आवेदक संबंधित परियोजना कार्यालय में 20 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं।
पात्रता शर्तें
- कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष होना अनिवार्य
- एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही योजना का लाभ
- आवेदिका का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- आयु प्रमाण (5वीं, 8वीं या 10वीं की मार्कशीट/प्रमाण पत्र)
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग देना और सामूहिक विवाह के माध्यम से सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है।





