छत्तीसगढ़

SAKTI NEWS : हल्का पटवारी को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित

Chhattisgarh

सक्ती / तहसील सक्ती अंतर्गत कार्यरत हल्का पटवारी कुंजन राम देवांगन के द्वारा ग्राम नन्दौरखुर्द में हो रहे अवैध प्लाटिंग के संबंध में जानकारी नहीं देने के कारण कुंजन राम देवांगन पटवारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सक्ती रहेगा एवं उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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