छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

जांजगीर-चांपा। जिले में परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जन्मेजय महोबे ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करते हुए बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक लगा दी है।

क्यों लिया गया फैसला?

जिले के विद्यालयों और महाविद्यालयों में आयोजित हो रही परीक्षाओं के सुचारू संचालन तथा छात्र-छात्राओं की पढ़ाई और परीक्षा तैयारी में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

किन नियमों के तहत जारी हुआ आदेश?

यह आदेश छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 4 के तहत जारी किया गया है। साथ ही ध्वनि प्रदूषण (विनियमन तथा नियंत्रण) नियम, 2000 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

अनुमति किसे और कैसे मिलेगी?

विशिष्ट परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति जिला मुख्यालय में अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM), अन्य अनुविभाग मुख्यालय की तहसील में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभाग मुख्यालय से भिन्न तहसील में तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी।

महत्वपूर्ण: किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार जप्ती सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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